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भारत सरकार ने दोषी राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध का विरोध करते हुए कहा कि यह संसद पर निर्भर करता है, अदालतों पर नहीं।
भारत सरकार ने दोषी राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध की मांग करने वाली सर्वोच्च न्यायालय की याचिका का विरोध किया है, यह तर्क देते हुए कि इस तरह का प्रतिबंध एक विधायी मामला है, न कि न्यायिक।
केंद्र का तर्क है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत वर्तमान छह साल की अयोग्यता की अवधि संवैधानिक और उचित है।
सरकार का कहना है कि अयोग्यता की अवधि पर निर्णय लेना संसद की भूमिका है, न कि न्यायपालिका की।
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Indian government opposes lifetime ban on convicted politicians, saying it's up to Parliament, not courts.