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भारत का सर्वोच्च न्यायालय जी. एस. टी. और सीमा शुल्क अधिनियम के मामलों के लिए अग्रिम जमानत का अधिकार देता है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अग्रिम जमानत के प्रावधान, गिरफ्तारी से पहले जमानत की अनुमति देते हैं, अब वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम से जुड़े मामलों पर लागू होते हैं, यहां तक कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) दायर होने से पहले ही।
यह फैसला मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने लिया।
अदालत ने यह भी कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के प्रावधान इन अधिनियमों के तहत व्यक्तियों पर लागू होंगे, जिससे निष्पक्ष व्यवहार और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित होगी।
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India's Supreme Court grants anticipatory bail rights for GST and Customs Act cases.