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उच्चतम न्यायालय ने यू. ए. पी. ए. के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने और उसे जमानत देने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस की आलोचना की।
उच्चतम न्यायालय ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यू. ए. पी. ए.) के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस की आलोचना की, जबकि अदालत ने पहले उसे गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी।
अदालत ने यह देखते हुए जमानत दे दी कि यू. ए. पी. ए. के आरोप पहले के अदालत के आदेश को दरकिनार करने के लिए जोड़े गए थे।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की।
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Supreme Court criticizes Chhattisgarh Police for arresting man under UAPA, granting him bail.