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दिल्ली सरकार ने शहर के कानूनों के तहत भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि निर्माण के लिए पुलिस की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
दिल्ली सरकार ने गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एक बैठक के बाद स्पष्ट किया है कि शहर में निर्माण गतिविधियों के लिए पुलिस की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
निर्माण नियमों का प्रबंधन डी. एम. सी. अधिनियम के तहत दिल्ली नगर निगम और अन्य स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है, न कि पुलिस द्वारा।
पुलिस को इन नियमों की गलत व्याख्या करने से बचने और निर्माण मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए कहा जाता है।
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Delhi government states no police permission needed for construction, clarifying roles under city laws.