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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण रोधी उपायों से प्रभावित निर्माण श्रमिकों के लिए मुआवजे का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत दिल्ली-एन. सी. आर. में प्रदूषण विरोधी उपायों से प्रभावित निर्माण श्रमिकों को मुआवजा देने का आदेश दिया है।
वर्तमान और भावी दोनों वर्षों के लिए, विशेष अदालत के आदेशों के बिना भी, श्रम उपकर निधि का उपयोग करके मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए।
अदालत ने कहा कि 93,272 श्रमिकों को मुआवजे का भुगतान किया गया है, जबकि अन्य के लिए सत्यापन जारी है।
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Supreme Court orders compensation for construction workers affected by Delhi's anti-pollution measures.