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केरल उच्च न्यायालय ने ए. डी. एम. नवीन बाबू की मौत की सी. बी. आई. जांच को खारिज कर दिया, वर्तमान जांच को बरकरार रखा।
केरल उच्च न्यायालय ने पूर्व ए. डी. एम. नवीन बाबू की मृत्यु की सी. बी. आई. जांच के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है, जो एक स्थानीय राजनेता द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद अक्टूबर 2024 में मृत पाए गए थे।
बाबू की विधवा, मंजुषा ने राजनेता के प्रभावशाली पद द्वारा संभावित राजनीतिक हस्तक्षेप का हवाला देते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी।
अदालत ने वर्तमान विशेष जांच दल की जांच को बरकरार रखते हुए फैसला सुनाया कि पक्षपात का कोई सबूत नहीं है।
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Kerala High Court rejects CBI probe into ADM Naveen Babu's death, upholds current investigation.