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जम्मू-कश्मीर सरकार ने 2019 के अधिनियम के अनुसार मंत्रिपरिषद को विधानसभा सदस्यों के 10 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है।
जम्मू और कश्मीर सरकार ने घोषणा की कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम-2019 के अनुसार, मंत्रिपरिषद को विधानसभा के कुल सदस्यों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
यह बात मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधायक सज्जाद गनी लोन के एक सवाल के जवाब में कही।
सरकार ने मुख्यमंत्री के अधीन आने वाले विभागों को निर्दिष्ट नहीं किया, यह देखते हुए कि कोई भी असंबद्ध विभाग उनकी जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है।
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J&K government limits council of ministers to 10% of Legislative Assembly members, per 2019 Act.