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मुंबई की एक अदालत ने नाना पाटेकर के खिलाफ तनुश्री दत्ता के यौन उत्पीड़न के मामले को देर से दायर करने के कारण खारिज कर दिया।
मुंबई की एक अदालत ने 2008 की फिल्म'हॉर्न ओके प्लीज'से अभिनेता नाना पाटेकर और अन्य के खिलाफ अभिनेत्री तनुश्री दत्ता की यौन उत्पीड़न की शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि शिकायत कानूनी समय सीमा से परे दर्ज की गई थी।
अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों के लिए तीन साल की सीमा अवधि देरी को माफ करने के लिए आवेदन के बिना समाप्त हो गई थी।
पुलिस को अपनी जांच में कोई आपत्तिजनक सबूत भी नहीं मिला।
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A Mumbai court dismissed Tanushree Dutta's sexual harassment case against Nana Patekar due to a late filing.