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ट्रम्प प्रशासन सीनेट के बिना कार्यवाहक अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति का दावा करता है, जो संवैधानिक चिंताओं को बढ़ाता है।
ट्रम्प प्रशासन दावा कर रहा है कि अनुच्छेद II के तहत उसके पास सीनेट की पुष्टि के बिना कार्यवाहक अधिकारियों को नियुक्त करने का "अंतर्निहित अधिकार" है, जो यूएस अफ्रीकन डेवलपमेंट फाउंडेशन जैसी एजेंसियों को लक्षित करता है।
यह कदम सीनेट द्वारा पारंपरिक जांच को दरकिनार करते हुए राष्ट्रपति को कार्यकारी पदों पर सीधा नियंत्रण दे सकता है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह संवैधानिक नियंत्रण और संतुलन को कमजोर करता है।
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Trump admin claims power to appoint acting officials without Senate, raising constitutional concerns.