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अरकंसास ने अगले साल से सार्वजनिक और चार्टर स्कूलों में वार्षिक आग्नेयास्त्र सुरक्षा निर्देश को अनिवार्य कर दिया है।
अरकंसास ने एक विधेयक पारित किया है जिसमें सार्वजनिक स्कूलों और चार्टर स्कूलों को वार्षिक आग्नेयास्त्र सुरक्षा निर्देश प्रदान करने की आवश्यकता है।
अधिनियम 229 के रूप में जाना जाने वाला, विधेयक, जो 2025-2026 स्कूल वर्ष में प्रभावी होता है, आयु-उपयुक्त बंदूक सुरक्षा शिक्षा को अनिवार्य करता है, जिसमें अर्कांसस शिक्षा विभाग और अर्कांसस खेल और मछली आयोग पाठ्यक्रम विकसित करते हैं।
किसी भी लाइव-फायर प्रशिक्षण के लिए माता-पिता की सहमति की आवश्यकता होती है।
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Arkansas mandates annual firearms safety instruction in public and charter schools starting next year.