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दिल्ली की अदालत ने पुलिस को सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग के लिए केजरीवाल और आप नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।
दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस को 2019 में बड़े होर्डिंग लगाने के लिए सार्वजनिक धन का कथित रूप से दुरुपयोग करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप के अन्य नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
शिकायत में उन पर दिल्ली संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक संपत्ति को विरूपित करने का आरोप लगाया गया है।
अदालत ने पुलिस को 18 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।
हाल के चुनावों में आप की हार के बाद यह मामला केजरीवाल की कानूनी परेशानियों को और बढ़ा देता है।
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