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गुजरात ने आर. टी. ई. अधिनियम के तहत मुफ्त स्कूल प्रवेश के लिए आय सीमा बढ़ाकर सालाना 6 लाख रुपये कर दी है।
गुजरात सरकार ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत प्रवेश के लिए आय सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दी है।
यह नीति वंचित पृष्ठभूमि के अधिक बच्चों को शैक्षणिक वर्ष के लिए निजी प्राथमिक विद्यालयों में आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों पर मुफ्त प्रवेश के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है।
पात्र बच्चों को 4 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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Gujarat raises income limit for free school admission under RTE Act to Rs 6 lakh annually.