ताज़ा और वास्तविक सामग्री के साथ स्वाभाविक रूप से भाषाएँ सीखें!

लोकप्रिय विषय
क्षेत्र के अनुसार खोजें
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गौतम और राजेश अडानी को 388 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोपों से बरी कर दिया।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गौतम अडानी और उनके भाई राजेश अडानी को 388 करोड़ रुपये के कथित बाजार विनियमन उल्लंघन से जुड़े आरोपों से मुक्त कर दिया है।
सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एस. एफ. आई. ओ.) ने उन पर 2012 में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एस. एफ. आई. ओ. ने पर्याप्त सबूत नहीं दिए।
इस मामले को 2019 में एक सत्र अदालत द्वारा बहाल किया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय के हालिया फैसले ने 2014 में एक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा दिए गए प्रारंभिक आरोपमुक्त को बरकरार रखा।
20 लेख
The Bombay High Court cleared Gautam and Rajesh Adani of fraud charges involving ₹388 crore.