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भारतीय अदालत ने फैसला सुनाया है कि घर खरीदार अपना संगठन पंजीकृत होने के बाद अधूरी आवास परियोजनाओं का प्रबंधन कर सकते हैं।
भारत के राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया कि एक बार एक अपार्टमेंट मालिक संघ पंजीकृत हो जाने के बाद, अधूरी आवास परियोजनाओं में सामान्य क्षेत्रों का प्रबंधन डेवलपर द्वारा संघ को सौंप दिया जाना चाहिए।
यह निर्णय घर खरीदारों को परियोजना पूरी होने से पहले ही आवासीय समितियों का नियंत्रण लेने का अधिकार देता है।
यह फैसला नोएडा में सुपरनोवा हाउसिंग प्रोजेक्ट के घर खरीदारों की एक याचिका के बाद आया, जिसे सुपरटेक लिमिटेड को निर्देशित किया गया था।
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Indian court rules homebuyers can manage unfinished housing projects once their association is registered.