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दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के एक सदस्य के खिलाफ दायर भाजपा नेता के मानहानि के मामले को देर से दायर करने के कारण खारिज कर दिया।
दिल्ली की एक अदालत ने 2018 से कथित मानहानि के लिए आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज के खिलाफ भाजपा नेता सूरज भान चौहान की याचिका खारिज कर दी।
चौहान ने भारद्वाज पर झूठा दावा करने का आरोप लगाया कि उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
अदालत ने चौहान के कार्यों को "सनकी और अवसरवादी" बताते हुए तीन साल की सीमा से अधिक समय तक शिकायत दर्ज करने में देरी के कारण याचिका को खारिज कर दिया।
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A Delhi court dismissed a BJP leader's defamation case against an Aam Aadmi Party member due to a late filing.