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बिहार के पूर्व मंत्री और चार अन्य को 27 साल पुराने बिटुमेन घोटाले में दोषी ठहराया गया, जिन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई।
रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बिहार के पूर्व मंत्री मोहम्मद सईद को दोषी ठहराया है।
27 साल पुराने बिटुमेन परिवहन घोटाले में इलियास हुसैन और चार अन्य।
समूह को हल्दिया से हजारीबाग तक बिटुमेन ले जाने का झूठा दावा करने के लिए तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई और प्रत्येक पर 32 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जब कोई वास्तविक परिवहन नहीं हुआ।
सी. बी. आई. ने 1997 में मामला दर्ज किया था और 2001 में आरोप पत्र दायर किया था।
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Former Bihar minister and four others convicted in a 27-year-old bitumen scam, sentenced to three years.