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भारतीय अदालत ने फैसला सुनाया है कि मेडिक्लेम भुगतान से यातायात कानून के तहत दुर्घटना पीड़ितों के मुआवजे में कमी नहीं आएगी।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मेडिक्लेम पॉलिसी से प्राप्त धन को मोटर वाहन अधिनियम के तहत चिकित्सा खर्चों के मुआवजे से नहीं काटा जा सकता है।
अदालत ने कहा कि मेडिक्लेम भुगतान अनुबंधों पर आधारित होते हैं और दुर्घटना पीड़ितों के लिए वैधानिक मुआवजे को कम नहीं करना चाहिए।
यह निर्णय सुनिश्चित करता है कि पीड़ितों को चिकित्सा लाभों की परवाह किए बिना चिकित्सा खर्चों के लिए पूर्ण मुआवजा प्राप्त हो, और बीमाकर्ताओं को अन्यायपूर्ण संवर्धन से रोकता है।
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Indian court rules mediclaim payouts won't reduce accident victims' compensation under traffic law.