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केरल उच्च न्यायालय ने 2017 के वालयार यौन शोषण मामले में आरोपी माता-पिता को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।
केरल उच्च न्यायालय ने 2017 के वालयार मामले में मरने वाली दो नाबालिग लड़कियों के माता-पिता को उनकी गिरफ्तारी को रोकते हुए अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) ने एक आरोप पत्र में माता-पिता को आरोपी के रूप में नामित किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वे अपनी बेटियों को यौन शोषण से बचाने में विफल रहे।
अदालत का निर्णय अंतिम सुनवाई तक माता-पिता के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई को रोकता है, जिसमें सी. बी. आई. के जांच के तरीकों और माता-पिता के पक्षपात के दावों पर चिंताओं को दूर किया जाता है।
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Kerala High Court grants interim protection to parents accused in 2017 Walayar sexual abuse case.