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नॉर्थ डकोटा सीनेट ने मानव तस्करी के लिए न्यूनतम 5 से 20 साल की जेल का प्रावधान करने वाला विधेयक पारित किया।
नॉर्थ डकोटा सीनेट ने एक विधेयक, हाउस बिल 1361 पारित किया है, जिसमें मानव तस्करी के लिए अनिवार्य न्यूनतम जेल की सजा दी गई है।
विधेयक में ए. ए. श्रेणी के अपराधों के लिए 20 वर्ष, ए श्रेणी के अपराधों के लिए 10 वर्ष और बी श्रेणी के अपराधों के लिए 5 वर्ष की रूपरेखा दी गई है, जो विशेष रूप से नाबालिगों के हिंसक शोषण पर ध्यान केंद्रित करती है।
केवल राज्य की अदालतों में लागू होने वाला यह विधेयक अब आगे के विचार के लिए सदन में वापस भेजा जाता है।
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North Dakota Senate passes bill imposing minimum 5 to 20 years in prison for human trafficking.