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अदालत ने चंडीगढ़ पुलिस को कर्नल बाथ और उनके बेटे पर पंजाब पुलिस के हमले की जांच करने का आदेश दिया।
पंजाब पुलिस के अधिकारियों द्वारा अपने और अपने बेटे के साथ मारपीट के मामले की स्वतंत्र जांच के लिए कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाथ की याचिका न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ को फिर से सौंप दी गई है।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कथित हेरफेर के कारण प्रारंभिक जांच को खारिज करते हुए चंडीगढ़ पुलिस को जांच अपने हाथ में लेने का आदेश दिया।
बाथ परिवार सी. बी. आई. जांच और पटियाला एस. एस. पी. के स्थानांतरण की मांग करता है, लेकिन ये अनुरोध अभी भी लंबित हैं।
अदालत जल्द ही मामले की फिर से सुनवाई करने वाली है।
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Court orders Chandigarh Police to investigate Punjab Police's assault on Colonel Bath and his son.