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दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति को बलात्कार के आरोप से बरी कर दिया और एक झूठी शिकायत के लिए आरोपी के खिलाफ झूठी गवाही शुरू की।
दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति को बलात्कार के आरोपों से बरी कर दिया है, जिसमें अपराध का कोई सबूत नहीं मिला है।
अदालत ने शिकायत दर्ज कराने वाली महिला के खिलाफ झूठी गवाही की कार्यवाही भी शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया कि यह झूठी है।
न्यायाधीश अनुज अग्रवाल ने प्रतिष्ठा पर झूठे आरोपों के प्रभाव पर जोर देते हुए मामले का नेतृत्व किया।
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A Delhi court acquitted a man of rape, initiating perjury against the accuser for a false complaint.