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एक भारतीय अदालत ने एक बलात्कार के आरोपी को जमानत दे दी, जिसमें विवादास्पद रूप से पीड़िता को "परेशानी को आमंत्रित करने" के लिए दोषी ठहराया गया।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति को यह कहते हुए जमानत दे दी कि पीड़िता ने "परेशानी को आमंत्रित किया" और घटना के लिए "जिम्मेदार" थी।
एक स्नातकोत्तर छात्रा, पीड़िता का दावा है कि एक बार में नशे में धुत होने और आरोपी के घर जाने के लिए सहमत होने के बाद उसके साथ बलात्कार किया गया था।
अदालत के फैसले ने विवाद को जन्म दिया है, आलोचकों का तर्क है कि यह पीड़ित को दोषी ठहराता है और बलात्कार अपराध की गंभीरता को कम करता है।
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An Indian court granted bail to a rape accused, controversially blaming the victim for "inviting trouble."