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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पुलिस द्वारा लगाई गई शर्तों के साथ विपक्षी नेता की हनुमान जयंती रैली की अनुमति दी।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी को 12 अप्रैल को कोलकाता में 250 लोगों की सीमा और शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक की समय सीमा जैसी शर्तों के साथ हनुमान जयंती रैली आयोजित करने की अनुमति दी है।
यह कोलकाता पुलिस के प्रारंभिक इनकार के बाद है।
अदालत ने पुलिस से यह भी बताने के लिए कहा कि हाल ही में रामनवमी जुलूस में भाग लेने की सीमा को पार करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ मामला क्यों दर्ज किया गया, जिसमें धार्मिक आयोजन की अनुमति पर तनाव को उजागर किया गया था।
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Calcutta High Court permits opposition leader's Hanuman Jayanti rally with police-imposed conditions.