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भारत का सर्वोच्च न्यायालय सी. बी. आई. की जाँच को पर्याप्त सबूत वाले मामलों तक सीमित रखता है, न कि अस्पष्ट आरोपों वाले मामलों तक।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि उच्च न्यायालयों को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) को अस्पष्ट आरोपों के आधार पर जांच संभालने के लिए नियमित रूप से निर्देश नहीं देना चाहिए।
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सीबीआई की संलिप्तता केवल तभी होनी चाहिए जब केंद्रीय एजेंसी की जांच की आवश्यकता का संकेत देने वाले पर्याप्त सबूत हों।
इस निर्णय का उद्देश्य स्थानीय कानून प्रवर्तन की रक्षा करना और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता को बनाए रखना है।
5 सप्ताह पहले
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