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उपभोक्ता अदालत ने एक ब्रांडेड बैग के लिए अनुचित तरीके से शुल्क लेने के लिए बेंगलुरु के शराब खुदरा विक्रेता टोनिक पर ₹ 1,05,000 का जुर्माना लगाया।
बेंगलुरु की एक उपभोक्ता अदालत ने शराब के खुदरा विक्रेता टोनिक पर एक ग्राहक प्रवीण बी से एक ब्रांडेड कैरी बैग के लिए शुल्क लेने के लिए जुर्माना लगाया और इसे एक अनुचित व्यापार प्रथा करार दिया।
टोनिक को प्रवीण को ₹5,000 और ₹1 लाख उपभोक्ता कल्याण कोष में देने का आदेश दिया गया था।
टोनिक के इस दावे के बावजूद कि प्रवीण ने स्वेच्छा से थैला चुना था, दुकान की ब्रांडिंग वाले थैले के लिए ₹ 14.29 का शुल्क अनुचित माना गया था।
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Consumer court fines Bengaluru liquor retailer Tonique ₹1,05,000 for charging unfairly for a branded bag.