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सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी के एक साल बाद उनकी रिमांड के पंजाब के अनुरोध को खारिज कर दिया।
पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की शारीरिक हिरासत की मांग करने वाली पंजाब सरकार की अपीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि उनकी गिरफ्तारी के डेढ़ साल बाद भी यह अनुरोध कानूनी रूप से उचित नहीं है।
अदालत ने नोट किया कि भविष्य के किसी भी अनुरोध को निचली अदालत के माध्यम से जाना चाहिए, जिसमें खान की कानूनी टीम को उनका मुकाबला करने का अधिकार है।
पंजाब सरकार ने विशिष्ट फोरेंसिक परीक्षणों के लिए रिमांड की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इन अनुरोधों की आवश्यकता और समय पर चिंता व्यक्त की।
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