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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इंफोसिस के सह-संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन को एससी/एसटी अधिनियम मामले में मंजूरी दे दी, इसे एक दीवानी मुद्दा करार दिया।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इंफोसिस के सह-संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन और अन्य के खिलाफ एससी/एसटी अधिनियम, 1989 के तहत एक प्राथमिकी को रद्द कर दिया है, जिसमें शिकायत को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करार दिया गया है।
अदालत ने कहा कि मामला दीवानी था, आपराधिक नहीं।
गोपालकृष्णन और अन्य अब शिकायतकर्ता, एक पूर्व प्रोफेसर के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की अनुमति ले सकते हैं।
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Karnataka High Court clears Infosys co-founder Kris Gopalakrishnan in SC/ST Act case, labels it a civil issue.