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भारत का सर्वोच्च न्यायालय अदालतों को वाणिज्यिक विवादों को प्रभावित करते हुए विशिष्ट शर्तों के तहत मध्यस्थता पुरस्कारों को संशोधित करने की अनुमति देता है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अदालतें 1996 के मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में उल्लिखित विशिष्ट परिस्थितियों में मध्यस्थता पुरस्कारों को संशोधित कर सकती हैं।
4-4 के बहुमत से किया गया यह निर्णय स्पष्ट करता है कि अदालतों के पास पुरस्कारों को संशोधित करने की सीमित शक्ति है, लेकिन उन्हें सावधानी के साथ ऐसा करना चाहिए।
यह निर्णय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों वाणिज्यिक विवादों को प्रभावित करता है और मध्यस्थता में अंतिमता के सिद्धांत पर जोर देता है।
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India’s Supreme Court allows courts to modify arbitration awards under specific conditions, impacting commercial disputes.