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सुप्रीम कोर्ट ने केरल में मुख्य सचिव की संपत्ति के आरोपों की सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है।
उच्चतम न्यायालय ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के मुख्य प्रधान सचिव के. एम. अब्राहम के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की केरल उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित सी. बी. आई. जांच पर रोक लगा दी है।
केरल उच्च न्यायालय ने एक कार्यकर्ता द्वारा याचिका दायर करने के बाद सीबीआई को जांच करने का निर्देश दिया था।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अब्राहम की अपील के जवाब में रोक लगा दी, जिससे आगे की कार्यवाही में देरी हुई।
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Supreme Court halts CBI investigation into chief secretary's wealth allegations in Kerala.