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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पहलगाम आतंकी हमले की न्यायिक जांच की याचिका को "गैर-जिम्मेदाराना" बताते हुए खारिज कर दिया।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पहलगाम आतंकी हमले की न्यायिक जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी और याचिकाकर्ताओं की "गैर-जिम्मेदाराना" मुकदमा दायर करने के लिए आलोचना की गई थी।
अदालत ने सुरक्षा बलों पर संभावित हतोत्साहित करने वाले प्रभाव पर जोर दिया और कहा कि न्यायाधीश आतंकवादी जांच में विशेषज्ञ नहीं हैं।
राष्ट्रीय जाँच एजेंसी अब जाँच का नेतृत्व कर रही है।
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India's Supreme Court rejects petition for judicial probe into Pahalgam terror attack, citing it as "irresponsible."