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दिल्ली की अदालत ने सांसद गोखले के खिलाफ हर्जाना देने और राजनयिक पुरी से मानहानि के लिए माफी मांगने के आदेश को बरकरार रखा।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले के खिलाफ अपने आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया है, जिन्हें 50 लाख रुपये का हर्जाना देना होगा और पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी से मानहानि के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी।
गोखले पर 2021 में सोशल मीडिया पर पुरी के वित्तीय मामलों के बारे में झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया गया था।
अदालत ने वापस बुलाने का आवेदन दायर करने में देरी को माफ करने के गोखले के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया।
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Delhi court upholds order against MP Gokhale to pay damages and apologize to diplomat Puri for defamation.