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सुप्रीम कोर्ट ने जे. एस. डब्ल्यू. स्टील की बचाव योजना को खारिज करते हुए भूषण पावर एंड स्टील के परिसमापन का आदेश दिया।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिवालिया कंपनी के लिए जे. एस. डब्ल्यू. स्टील की 19,700 करोड़ रुपये की समाधान योजना को खारिज करते हुए भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बी. पी. एस. एल.) के परिसमापन का आदेश दिया है।
अदालत ने इस योजना को अवैध पाया और बी. पी. एस. एल. के परिसमापन का निर्देश देने के लिए अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग किया, जिससे इसमें शामिल प्रमुख बैंक प्रभावित हुए।
यह निर्णय जे. एस. डब्ल्यू. स्टील के लिए एक महत्वपूर्ण झटका है, जिसके शेयर इस फैसले के बाद 5.76% गिर गए।
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Supreme Court orders liquidation of Bhushan Power and Steel, rejecting JSW Steel's rescue plan.