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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र को ओ. बी. सी. आरक्षण को बनाए रखते हुए चार महीने के भीतर स्थानीय चुनाव कराने का आदेश दिया है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के राज्य चुनाव आयोग को चार सप्ताह के भीतर स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा करने और उन्हें चार महीने के भीतर पूरा करने का आदेश दिया है।
अदालत ने फैसला सुनाया कि अन्य पिछड़े वर्गों (ओ. बी. सी.) के लिए मौजूदा आरक्षण बंथिया आयोग की रिपोर्ट के हल होने तक बना रहेगा।
ओ. बी. सी. आरक्षण पर विवादों के कारण लगभग दो साल से चुनाव में देरी हो रही है।
चुनाव के परिणाम लंबित याचिकाओं पर अदालत के अंतिम निर्णय के अधीन होंगे।
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India's Supreme Court orders Maharashtra to hold local elections within four months, keeping OBC reservations.