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न्यूजीलैंड सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अनुचित अधिग्रहण के कारण ट्रैफिक स्टॉप की तस्वीर को सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
न्यूजीलैंड सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि नियमित ट्रैफिक स्टॉप के दौरान एक पुलिस अधिकारी द्वारा ली गई तस्वीर को अनुचित अधिग्रहण के कारण एक असंबंधित अपराध में सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
अदालत का निर्णय न्याय प्रणाली की अखंडता की रक्षा के लिए अनुचित रूप से प्राप्त साक्ष्य के बहिष्कार पर जोर देता है।
इस मामले से ट्रैफिक स्टॉप के दौरान पुलिस कार्रवाई के लिए सख्त दिशानिर्देश मिल सकते हैं।
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New Zealand Supreme Court rules photo from traffic stop can't be used as evidence due to improper acquisition.