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2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में फैसला, जिसमें भाजपा नेता और पूर्व सेना अधिकारी शामिल थे, 31 जुलाई को दिया जाएगा।
मुंबई की एक विशेष एन. आई. ए. अदालत 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में 31 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी।
एक मस्जिद के पास हुए विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक घायल हो गए।
इस मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और भाजपा नेता प्रज्ञा ठाकुर सहित सात आरोपी शामिल हैं, जिन पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप लगाए गए हैं।
शुरुआत में ए. टी. एस. द्वारा जांच की गई थी, मामले को 2011 में एन. आई. ए. को स्थानांतरित कर दिया गया था।
7 लेख
Verdict on 2008 Malegaon blast case, involving BJP leader and ex-army officer, set for July 31.