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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तीन राज्यों में त्रि-भाषा शिक्षा नीति को लागू करने की याचिका को खारिज कर दिया।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन. ई. पी.) के त्रि-भाषा फार्मूले को लागू करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
अदालत ने फैसला सुनाया कि वह राज्यों को नीति अपनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है, लेकिन अगर किसी राज्य के कार्यों से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह हस्तक्षेप कर सकती है।
अधिवक्ता जी. एस. मणि ने तर्क दिया कि राज्य एन. ई. पी. को लागू करने से राजनीतिक रूप से इनकार कर रहे हैं, जिसमें छात्रों को हिंदी सहित तीन भाषाएँ सीखने की आवश्यकता है।
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Supreme Court of India rejects petition to enforce three-language education policy in three states.