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भारतीय सर्वोच्च न्यायालय पत्रकारिता की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए यूट्यूब चैनल'4 पी. एम.'के खिलाफ मामले की सुनवाई करेगा।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय 13 मई को यूट्यूब चैनल'4पी. एम.'के ब्लॉक को चुनौती देने वाले एक मामले की सुनवाई करेगा, जिसके 73 लाख ग्राहक हैं।
संपादक संजय शर्मा का दावा है कि "राष्ट्रीय सुरक्षा" और "सार्वजनिक व्यवस्था" के अस्पष्ट कारणों से सरकार के एक अज्ञात आदेश के बाद एक मध्यस्थ द्वारा चैनल को अवरुद्ध कर दिया गया था।
याचिका में तर्क दिया गया है कि यह पत्रकारिता की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और ब्लॉकिंग नियम को पलटने का प्रयास करता है।
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Indian Supreme Court to hear case against YouTube channel '4PM' block, citing journalistic freedom.