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दिल्ली की अदालत ने स्वास्थ्य में सुधार का हवाला देते हुए आतंकवादी वित्तपोषण मामले में आरोपी इस्माइल को जमानत देने से इनकार कर दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोपी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेता ए. एस. इस्माइल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।
अदालत ने इस्माइल की चिकित्सा स्थिति में सुधार का हवाला देते हुए निरंतर उपचार और नियमित जांच का आदेश दिया।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि इस्माइल पूरे भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन एकत्र करने की साजिश का हिस्सा था।
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Delhi court denies bail to Ismail, accused in terrorist funding case, citing improved health.