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भारत के एन. एम. सी. ने अपने स्नातकों को एफ. एम. जी. ई. के लिए अयोग्य मानते हुए छात्रों को अनधिकृत मेडिकल कॉलेजों के खिलाफ चेतावनी दी है।
भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एन. एम. सी.) छात्रों को अनधिकृत चिकित्सा महाविद्यालयों और अपतटीय कार्यक्रमों के खिलाफ चेतावनी देता है।
इन संस्थानों के स्नातक विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (एफएमजीई) के लिए पात्र नहीं होंगे।
एन. एम. सी. अपनी वेबसाइट के माध्यम से कॉलेजों की वैधता को सत्यापित करने की सलाह देता है और 2021 के एफ. एम. जी. एल. विनियमों पर प्रकाश डालता है, जिसके लिए एक ही संस्थान में न्यूनतम 54 महीने की शिक्षा और 12 महीने की इंटर्नशिप की आवश्यकता होती है।
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India's NMC warns students against unauthorized medical colleges, deeming their graduates ineligible for FMGE.