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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कांग्रेस की रिपोर्ट के झूठे दावे पर भाजपा नेता और टीवी संपादक के खिलाफ प्राथमिकी पर रोक लगा दी है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता अमित मालवीय और रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर रोक लगा दी है, जिन पर तुर्की में एक कथित कांग्रेस कार्यालय के बारे में गलत जानकारी फैलाने का आरोप था।
अदालत का निर्णय उनके खिलाफ किसी भी तत्काल कानूनी कार्रवाई को रोकता है, और आगे की सुनवाई निर्धारित है।
रिपब्लिक डिजिटल ने रिपोर्ट में उपयोग की गई छवि में एक त्रुटि को स्वीकार किया।
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Karnataka High Court stays FIRs against BJP leader and TV editor over false Congress report claim.