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पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि सुन्नी इत्तेहाद परिषद आरक्षित सीटों के लिए अयोग्य है।
पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया कि सुन्नी इत्तेहाद परिषद (एस. आई. सी.) आरक्षित सीटों के लिए अयोग्य है, क्योंकि उसने 2024 का चुनाव नहीं लड़ा था और संसदीय उपस्थिति का अभाव था।
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि आरक्षित सीटें चुनावी प्रदर्शन के आधार पर दी जाती हैं।
इस मामले में पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ई. सी. पी.) की भूमिका की भी आलोचना की गई।
सुनवाई को पहली बार लाइव-स्ट्रीम किया गया और आगे की दलीलें पेश होने तक स्थगित कर दिया गया।
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Pakistan's Supreme Court rules that the Sunni Ittehad Council is ineligible for reserved seats.