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भारतीय अदालत ने कृष्ण जन्मस्थान संपत्ति विवाद में देवी राधा को शामिल करने की बोली को खारिज कर दिया।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह संपत्ति पर कानूनी विवाद में देवी राधा को पक्षकार के रूप में शामिल करने की याचिका खारिज कर दी है।
अदालत ने इस दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि राधा के संयुक्त स्वामित्व का कोई ठोस सबूत नहीं है।
मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर बनाई गई है और अवैध अतिक्रमण के रूप में दावा की गई चीज़ को हटाने का प्रयास करती है।
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Indian court rejects bid to include Goddess Radha in Krishna birthplace property dispute.