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दिल्ली उच्च न्यायालय ने संभावित विभाजन और असमान भर्ती का हवाला देते हुए गुर्जर रेजिमेंट के अनुरोध को खारिज कर दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय सेना में एक गुर्जर रेजिमेंट बनाने के अनुरोध को खारिज कर दिया है, यह निर्णय देते हुए कि यह विभाजनकारी और समान भर्ती नीतियों के खिलाफ हो सकता है।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि गुर्जरों का युद्ध का इतिहास रहा है, लेकिन अन्य समुदायों के विपरीत उनमें एक समर्पित रेजिमेंट का अभाव है।
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्रता के बाद से भारत की नीति निष्पक्ष भर्ती सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट समुदायों के आधार पर रेजिमेंट बनाने से बचने की रही है।
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Delhi High Court rejects Gujjar regiment request, citing potential divisiveness and unequal recruitment.