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भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी बेटी के यौन उत्पीड़न के लिए सजा को निलंबित करने की हृदय रोग विशेषज्ञ की याचिका को खारिज कर दिया।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी सात वर्षीय बेटी के यौन उत्पीड़न के लिए उसकी सजा को निलंबित करने के एक हृदय रोग विशेषज्ञ के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।
न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने यह देखते हुए याचिका खारिज कर दी कि अपराध की गंभीरता और लंबित मामलों के कारण निलंबन को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।
डॉक्टर के वकील ने यह तर्क देते हुए याचिका वापस ले ली कि अदालत के बैकलॉग के कारण उनकी अपील में देरी हो सकती है।
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Indian Supreme Court rejects cardiologist's plea to suspend sentence for sexually assaulting his daughter.