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पुणे की अदालत ने मानहानि के मामले में सत्यकी सावरकर के मातृ वंश के लिए राहुल गांधी के अनुरोध को खारिज कर दिया।
पुणे की एक अदालत ने लंदन में गांधी द्वारा की गई कथित टिप्पणी को लेकर मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी के सतयाकी सावरकर के मातृ वंश के अनुरोध को खारिज कर दिया।
अदालत ने फैसला सुनाया कि इस मामले में सावरकर की मां हिमानी अशोक सावरकर का परिवार शामिल नहीं है।
इसके अलावा, गांधी की जमानत रद्द करने के लिए सत्यकी सावरकर का आवेदन भी खारिज कर दिया गया था।
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Pune court rejects Rahul Gandhi's request for Satyaki Savarkar's maternal lineage in defamation case.