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दिल्ली की अदालत ने लालू प्रसाद यादव की'नौकरी के लिए जमीन'योजना पर भ्रष्टाचार के मुकदमे को रोकने की याचिका को खारिज कर दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित'नौकरी के लिए जमीन'भ्रष्टाचार मामले में निचली अदालत की कार्यवाही रोकने की लालू प्रसाद यादव की याचिका खारिज कर दी है।
राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री यादव पर जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने का आरोप है।
उनकी इस दलील के बावजूद कि सी. बी. आई. उनकी जाँच के लिए अनिवार्य पूर्व मंजूरी प्राप्त करने में विफल रही, अदालत ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया और मुकदमा आगे बढ़ने के लिए तैयार है।
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Delhi court rejects Lalu Prasad Yadav's plea to halt corruption trial over 'land-for-jobs' scheme.