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दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस मामले को खारिज कर दिया जिसमें एक पुरुष पर उड़ान में एक महिला को घूरने का आरोप लगाया गया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2024 में इंदौर से दिल्ली की उड़ान के दौरान एक महिला को घूरने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला खारिज कर दिया है।
शुरू में आई. पी. सी. की धारा 509 के तहत एक एफ़. आई. आर. दर्ज की गई थी, लेकिन आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच समझौता होने के बाद मामले को हटा दिया गया था।
अदालत ने पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण समाधान के आधार पर प्राथमिकी को रद्द कर दिया, जैसा कि एक निपटान समझौते में प्रलेखित है।
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Delhi High Court dismisses case where a man was accused of staring at a woman on a flight.