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पाकिस्तान की बलूचिस्तान विधानसभा ने बिना निरीक्षण के हिरासत में लेने की अनुमति देने वाला विवादास्पद आतंकवाद विरोधी विधेयक पारित किया है।
पाकिस्तान में बलूचिस्तान विधानसभा ने एक नया आतंकवाद-रोधी विधेयक, 2025 पारित किया है, जिसमें संदिग्धों को न्यायिक निरीक्षण के बिना तीन महीने तक हिरासत में रखने की अनुमति दी गई है।
बलूच वॉयस फॉर जस्टिस जैसे मानवाधिकार समूह इस विधेयक की निंदा करते हैं, यह तर्क देते हुए कि यह मनमाने ढंग से गिरफ्तारी, यातना और आतंकवाद-रोधी की आड़ में असहमति के दमन को वैध बनाता है।
आलोचकों को डर है कि यह कानून क्षेत्र में मानवाधिकारों के हनन और राजनीतिक दमन को बढ़ा सकता है।
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Pakistan's Balochistan Assembly passes controversial Anti-Terrorism Bill allowing detentions without oversight.