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उत्तर प्रदेश की अदालत ने भारी जुर्माना "मनमाना" मानने के बाद सांसद के घर में बिजली बहाल करने का आदेश दिया।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को सांसद जिया-उर रहमान के घर में बिजली बहाल करने का आदेश दिया, अगर वह रुपये का भुगतान करते हैं।
6 लाख।
यह निर्णय रहमान द्वारा बिजली चोरी के एक मामले में दायर एक रिट याचिका के बाद लिया गया है, जिसमें उन पर शुरू में एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
1. 91 करोड़।
अदालत ने जुर्माने को "मनमाना" करार दिया और निगम को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया।
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Uttar Pradesh court orders power restored to MP's home after deeming steep fine "arbitrary."