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दिल्ली की एक अदालत ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बीच 2008 के मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को फोन करने की अनुमति दी।
दिल्ली की एक अदालत ने 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को तिहाड़ जेल अधिकारियों की निगरानी में अपने परिवार को एक बार फोन करने की अनुमति दी है।
अदालत ने 10 दिनों के भीतर स्वास्थ्य रिपोर्ट और नियमित कॉल की अनुमति देने पर स्पष्टीकरण का भी अनुरोध किया।
पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी राणा पर 166 लोगों की जान लेने वाले हमलों को अंजाम देने के लिए आतंकवादी समूहों के साथ साजिश रचने का आरोप है।
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A Delhi court permits phone call for Tahawwur Rana, accused in 2008 Mumbai attacks, amid health concerns.